कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत लॉक डाउन सम्बन्धी शासन की अधिसूचना के क्रम में 22 व 23 मार्च को जारी आदेश संख्या 197 एवं 213 को संशोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने बुधवार को निम्न आदेशों जारी किये हैं। अंतरराज्य सीमा के साथ-साथ अंतर्जनपदीय सीमा को भी तत्काल प्रभाव से सील किए जाने व मेडिकल की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी। प्रातः 7 बजे से प्रात 10 बजे तक जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित बैंक एटीएम तथा कोषागार आम जनता के लिए खुले रहेंगे। तथा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता संबंधी कार्यों का संचालन किया जाएगा। बैंक कोषागार कार्मिकों को दोपहर 12:30 बजे तक घर जाने की अनुमति अनुमन्य होगी। टेलीफोन दूरसंचार व पोस्टल, इंटरनेट सर्विस तथा केविल ऑपरेटर के कार्यों हेतु छूट रहेगी। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित वाहनों को किसी भी चेक पोस्ट पर नहीं रोका जाएगा जिसमें पशुओ हेतु खाद्य सामग्री भी सम्मिलित हैं निर्देश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराध होगा।